भाग 11 · संघ और राज्यों के बीच संबंध
अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद् के संबंध में उपबंध—
- समय राष्ट्रपति को विवाद यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी जिसे (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और राज्यों उन पर सलाह देने ने; यदि किसी (ख) कछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के -- सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर करने; या (ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कारर्वाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने, विचार-विमर्श के कर्तव्य का भार सौंपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह होगा कि वह आदेश श द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे और उस परिषद् द्वारा किए जाने वाले की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे । काईवाई विधिपूर्ण दवारा कर्तव्यों भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अध्याय 1– - वित्त साधारण
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद एक अंतर-राज्य परिषद का उपबंध रखता है। जनहित मांगे, तो राष्ट्रपति इसे गठित कर सकते हैं। परिषद अंतर-राज्यीय विवादों पर जांच कर सलाह देती है। वह संघ और राज्यों के साझा हित के विषयों की जांच करती है। उसका संगठन और कार्यवाही राष्ट्रपति तय करते हैं। यह संघीय तालमेल का स्थायी मंच है।