भाग 11 · संघ और राज्यों के बीच संबंध

अनुच्छेद 257क [संघ के सश बलों या अ य बल के अ भ नयोजन वारा रा य क (चवालबीसवां अधिनियम,

यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।

  1. सहायता । — -- संविधान (चवाल सवां संशोधन) अ ध नयम, 1978 की धारा 33 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह संघ की सशस्त्र सेनाओं या अन्य बलों के तैनाती से राज्यों की सहायता का उपबंध रखता था। यह बयालीसवें संशोधन के आपातकालीन बदलावों का हिस्सा था। चवालीसवें संशोधन ने 1978 में इसे लोप कर दिया। संघ की सेनाओं से जुड़े सामान्य उपबंध औरतों में रहते हैं।

Article 257A in English