भाग 11 · संघ और राज्यों के बीच संबंध
अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता—
- प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद् दवारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसै निदेश देने श दे ने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों । ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद संघीय ढांचे में राज्यों का मूल कर्तव्य बताता है। हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद के कानूनों और विद्यमान कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग होती है। यह शक्ति बंटवारे का प्रवर्तन पक्ष है। राज्य केवल संघ के कानून मानता नहीं, वह अपने क्षेत्र में उसका प्रशासन भी करता है।