भाग 16
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
- 330. लोक सभा में अनुसूचित अनु जातियों सू चत जा तय और अनुसूचित अनु जनजातियों सू चत जनजा तय के लिए
- 330क. लोक सभा में महिलाओं के लिए का (1) लोक
- 331. लोक सभा में आं समु दाय का अनु द 81 में
- 332. सभाओं में अनु सू (खख) और अनु प्रभावी अनुसूचित जनजातियों
- 332क. ()राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का जातियों स्थानों की संख्या
- 333. राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय संविधान अंतःस्थापित
- 334. के और विशेष प्रतिनिधित्व के का
- 334क. के के का राज्यपाल
- 335. से वाओं और पदों के लिए अनु सू औरया अनु
- 336. कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध
- 337. आंग्ल-भारतीय समदाय के फायदे के लिए अनुदान के लिए विशेष
- 338. [राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग]— 2[ ([१[() अनुसूचित जातियों के लिए
- 338क. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग— (1) अनुसूचित जनजातियों के
- 338ख. के लिए राष्ट्रीय आयोग— (1) सामाजिक और
- 339. क्षेत्रों के प्रशासन और अनसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे
- 340. की. दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की
- 341. (1) राष्ट्रपति, “किसी राज्य 5[या संघ
- 342. (1) राज्य 4 3[या संघ 37 समुदायों
- 342क. सामाजिक और दृष्टि से वर्ग (1) राष्ट्रपति, किसी