भाग 16 · कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 334 के और विशेष प्रतिनिधित्व के का

  1. क जाएं गे । ् दि पश्चात न रहना — इस भाग के पव में ग उपबं बात के होते (ग) ह ए अन भी, च् छे द 324 से अनुच्छे द 3 राजधानी राजधानी राज्य (क) लोक सभा में और राज्यों की ंध वैस में अनस चत जैसे वे, रा और अनसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के सं ब ध ं और के संबंध लागू होते तथा अन (ख) लोक सभा में और राज्यों की सभाओं में ल” के न श के बारे यह द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी, भ. । (1-2-1992 16-4-2026 अंत से) अं।त । ची द्वारा (1-11-1956 वधान (एक से) सं सो छठवां “या राजप्रमुख” शोधन) 2023 क का लोप किया गया । समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित समझे कर सकेगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित । प्रतिस्थापित । 193 भारत क !93 भारत का संविधान वर्गों (भाग 8—स (भाग 16—कुछ के संबंध में विशेष उपबंध) प्रारंभ अस्सी वर्ष खंड समाप्ति प्रभावी रहेंगे: इस संविधान के उपबंध इस संविधान के भ से ' खंड ड (क) के संबंध में परन्तु अनुच्छेद किसी प्रतिनिधित्व प्रभाव यथास्थिति, और संबंध विद्यमान खं ड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष की अवधि की पर नहीं थू334क. महिलाओं लिए स्थानों आरक्षण प्रभावी 1991 गे:के प्रारं भ से इस अनु की द बात से लोक सभा में या किसी राज्य की विधान पूर्वगामी अंतर्विष्ट किसी (िजसे इस भाग इसके पश्चात ् राज्य की विधान दिल्ली राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र सभा में किसी पर तब तक कोई नहीं पड़ेगा जब तक, स्थानों आरक्षण के संविधान (एक उस समय लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं और जाएगा अनुच्हैछे द प्रारंभ पश्चात पहली हो जाता । 239 के अधीन सुसंगत आकड़ों प्रकाशित प्रभावी 2 प्रारंभ पन्द्रह प्रभावी रहेंगे।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद आरक्षणों की समय सीमा तय करता है। सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व तय अवधि के बाद खत्म होना था, संशोधन से बढ़ाया जाता रहा। आंग्ल-भारतीय प्रतिनिधित्व चौथे संशोधन से 2020 में खत्म हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षणों की छपी तारीख अब 2030 है। हर बढ़ोतरी संशोधन से हुई है।

Article 334 in English