भाग 16 · कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 339 क्षेत्रों के प्रशासन और अनसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे

  1. में संघ का नियंत्रण (1) राष्ट्रपति 2*** राज्यों के अनसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देनें ने के लिए आयोग की नियक्ति, आदँश दवारा, श किसी द्वारा, भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ भ से दस वषे की समाप्ति पर करे गा में आदे श आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेंगी आदेश और उसमें ऐसे आनषंगिक या सहायक उपबंध समाविष्ट हो सकेंगे राष्ट्रपति जिन्हें आवश्यक या वांछनीये समझे ।
  2. (2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश श दे ने तक होगा जो उस राज्य की अनसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में देने आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों में संघ को हाथ देता है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिवेदन संसद के हर सदन के सामने आता है। इन क्षेत्रों की देखरेख संघ के पास रहती है।

Article 339 in English