भाग 16 · कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 330क लोक सभा में महिलाओं के लिए का (1) लोक
- (क) सभा प्रत्यक्षनिर्वाचन स्थानों संख्या राजधानी (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए स्थान किए जाएंगे। अनुसूचित सूचित जनजातियों संबन्धित आरक्षित स्थानों की संख्या सभा स्थान राजधानी राज् (2) अनु द 330 के खंड ड (2) के अधीन की कुल संख्या के आरक्षित ॥ यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनु सू या याचन द्वारा अनु स हुए आंग्ल-भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व -- अनुच्छेद से भरे जा राष्ट्रपति में आंग्ल- के लिए किए जाएंगे ।
- (ख) सभा कुल समुदाय प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं समुदाय (3) लोक सभा में दूवारा भरे जाने वाले की कुल सं के अनर्धिक नामनिर्देशित यथाशक्य निकटतम. एक-तिहाई (िजसके अनु स्थान और राजधानी राज्य राज्यों की. विधान अनुसूचित जातियों अनुसूचित अनु सू से महिलाओं के लिए (िजसक जनजातियों स्थानों आरक्षण प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों जिलों_ अनुसूचित जनजातियों भी अनुसूचित जनजातियों आरक्षित रहेंगे गर्त ऐसे या भीका आधार यहेंगे जिलों भी आरक्षित है) महिलाओं के लिए किए जाएंगे । सभी अन्य का संसद् द्व रहेंगे
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद लोक सभा में स्त्रियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। यह छियासवें संशोधन से 2023 में जुड़ा। आरक्षण सीटों का एक-तिहाई है। यह संबंधित जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा, जैसा अनुच्छेद 334क कहता है। इस साइट के अत्यावश्यक पृष्ठ पर भी यही सावधानी है।