भाग 16 · कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 333 राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय संविधान अंतःस्थापित

  1. गे ।— अनच्छेद द 170 में किसी बात के होते हए भी, यदि किसी राज्य के संविधान राज्यपाल शब्दों *** की राजधानी राज् यह राय है कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय द्वारा भरे समुद का संविधान जाने नामनिर्देशित वाले कुल संख्य आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पयार्प्त है तो वह अंतगर् उस त संविधान पार्श्व से संब 3 जि उस समुदाय का एक सदस्य कर सकेगा सं । ख्या भी है), ऐसी जो (जे

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य सभा में एक आंग्ल-भारतीय मनोनीत करने देता था। समुदाय को प्रतिनिधित्व चाहिए हो, तो राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकते थे। चौथे संशोधन ने 2020 में यह मनोनयन खत्म कर दिया। छपा अनुच्छेद बिना जीवित काम के रहता है। यह अभिलेख का हिस्सा है।

Article 333 in English