भाग 16 · कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 337 आंग्ल-भारतीय समदाय के फायदे के लिए अनुदान के लिए विशेष

  1. नियुक्ति वर्जित उपबंध— इस संविधान के प्रारंभ भ के पश्चात ्, प्रथम तीन के दौरान आंग्ल- भारतीय समुदाय के फायदे के लिए के संबंध में संघ और 2*** प्रत्येक राज्य शैक्षिक द्वारा वही अनदान, कोई हों, दिए जाएंगे जो 31 मार्च, 1948 को समाप्त होने वाले -- वित्तीय वर्षों वर्ष में दिए गए थे । शिक्षा प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के दौरान अनुदान ठीक तीन वर्ष की यदि अवधि की दस प्रतिशत कम हो सकेंगे वित्तीय परन्त इस संविधान के प्रारंभ भ से दस वर्ष के अंत में ऐसे अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समदाय के लिए विशेष रियायत है उस मात्रा तक, समाप्त हो उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती जाएं अपेक्षा परन्त यह और कि कोई संस्था इस अनच्छेद द के अधीन अनदान प्राप्त करने की तब तक हकदार नहीं होगी जब तक उसके प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समदाय से भिन्न के सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं किए जाते हैं । शिक्षा वार्षिक 1. (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा (8-9-2000 से) अंतःस्थापित । । समृ्दायों 2. (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में शब्दों और का लोप किया गया । संविधान संविधान विनिर्दिष्ट” अक्षरों वर्गों

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद आंग्ल-भारतीय समुदाय को शैक्षणिक अनुदान का संक्रमणकालीन उपबंध था। यह प्रारंभ के बाद पहले तीन वित्तीय वर्ष ढकता था। वे भी बहुत पहले बीत गए। इसका कोई वर्तमान प्रयोग नहीं। छपा अनुच्छेद इतिहास की तरह रहता है।

Article 337 in English