भाग 16 · कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध

  1. कछ कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के ल्रिए विशेष उपबंध—
  2. (1) इस संविधान के प्रारंभ भ के पश्चात ्, प्रथम दो वर्ष के दौरान, संघ की रेल, सीमाशल्क, क, डाक और तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल-भारतीय समदाय के संदस्यों की नियक्तियां उसी आधार पर की जाएंगी जिस आधार पर 15 अगस्त, 1947 से ठीक पहले की जाती थीं । प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान उक्त समुदाय के सदस्यों के लिए. उक्त सेवाओं में आरक्षित पदों की संख्या ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान इस प्रकार आरक्षित संख्या से यथासंभव निकटतम दस प्रतिशत कम होगी: हो परन्तु जाएंगे इस संविधान के प्रारंभ भ से दस वर्ष के अंत में ऐसे सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे ।
  3. (2) आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में गुणागण के आधार पर के लिए पाए जाएं तो खंड (1) के अधीने उस यदि समुदाय के लिए पदौीं से भिन्न या उनके अतिरिक्त पदों पर आंग्ल-भारतीय नियक्ति अर्हित समुदाय के सदस्यों की को उस खंड की कोई बात विजर्त नहीं करे गी । आरक्षित

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए सेवाओं में संक्रमणकालीन उपबंध था। यह प्रारंभ के बाद पहले दो वर्षों की नियुक्तियां ढकता था। वे वर्ष बहुत पहले बीत गए। इसका कोई वर्तमान काम नहीं। छपा अनुच्छेद इतिहास की तरह रहता है।

Article 336 in English