भाग 16 · कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 342क सामाजिक और दृष्टि से वर्ग (1) राष्ट्रपति, किसी

  1. राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात ् लोक अधिसूचना द्वारा,.'केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक इृष्टि पिछड़े वर्गों विनिर्दिष्ट जिन्हें 41 यथास्थिति, शैक्षिक पिछड़ा संसद, विधि शैक्षिक पिछड़े विनिर्दिष्ट शैक्षिक टृष्टि से ऐसे को कर सकेगा, केन्द्रीय सरकार के पिछड़े वर्गों सम्मिलित अपवर्जित प्रयोजनों के लिए, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और दृष्टि से वर्ग समझा जाएगा । पश्चातवर्ती परिवर्तन (2) संसद्, द्वारा, किसी सामाजिक और दृष्टि से वर्ग को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में सामाजिक और से *सु्पष्टीकरण की केन्द्रीय सूची में कर सकेगी या उसमें से अपविजर्त कर अभिव्यक्ति शैक्षिक सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई पिछड़े वर्गों अधिसूचना में किसी अधिसूचना द्वारा नहीं किया जाएगा । खंड (1) और खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, “केंद्रीय सूची” अंतर्विष्ट 3 सॉमाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्गों जिसमें से केंद्रीय सरकार द्वारा और उसके लिए सामाजिक और दृष्टि से की तैयार की गई और रखी गई सूची अभिप्रेत है ।
  2. (3) खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राज्य संविधान या संघ राज्यक्षेत्र, विधि द्वारा, अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए, और दृष्टि से की एक सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा, प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकेंगी ।. । संविधान शैक्षिक पिछड़े वर्गों विनिर्दिष्ट जिन्हें अंतशस्थापित । । को कर सकेगा, इस संविधान के प्रयोजनों के लिए” शब्दों के स्थान पर (15-9-2021 से) प्रतिस्थापित । भाग 17 राजभाषा अध्याय 1— संघ की भाषा

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिभाषा देता है। राज्यपाल से परामर्श कर राष्ट्रपति हर राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सूची अधिसूचित करते हैं। संसद कानून से जोड़ या हटा सकती है। केंद्रीय सूची के लिए केवल संसद की सूची चलती है। सौ पांचवें संशोधन की वापसी से राज्य अपनी सूचियां रखते हैं।

Article 342A in English