भाग 16 · कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 332क ()राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का जातियों स्थानों की संख्या

  1. (ख) सभा कुल सम्मिलित आरक्षित (1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा मैं महिलाओं के लिए स्थान किए जाएंगे । संख्या, राजधानी राज्य समदाय का प्रतिनिधित्व (2) अनच् छे द 332 के खंड (3) के अधीन (िजसक कल समदाय प्रतिनिधित्व त पर्याप्त नहीं विधान सभा में संख्या के आधार ह का नामनिर्देशित यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनसूचित जनजातियों से सभी अन्य का संसद् द्व “स्थानों आरक्षण का कतिपय अवधि पश्चात् के लिए किए जाएंगे । पूर्वगामी उपबंधों किसी हुए (खक) राजधानी राज् विधान सभाओं अनुसूचित जातियों (3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में दूवारा भरे जाने वाले स्थानों आरक्षण संबंधी; स्थान जाएंगे । कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनस चत विधान नामनिर्देशन दूवारा और अनसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए (खख) सं ख्या भी राजधानी राज्य है) महिलाओं के लिए किए जाएंगे । के यथाशक्य

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद हर राज्य विधान सभा में स्त्रियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। यह अनुच्छेद 330क के साथ छियासवें संशोधन से जुड़ा। आरक्षण सीटों का एक-तिहाई है। यह भी संबंधित जनगणना के बाद के परिसीमन का इंतजार करता है। दिल्ली की सभा संदर्भ से इसमें आती है।

Article 332A in English