भाग 16 · कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 340 की. दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की
- (1) राष्ट्रपति, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और दृष्टि से की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के पिछड़े वर्गों लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या नियक्ति शैक्षिक किसी राज्य दवारा जो उपाय किए जाने चाहिएं उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों संघ या किसी राज्य दूवारा जो अन॒दान किए जाने चाहिएं और जिन के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिएं उनके बारे में सिफारिश करने के आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे शर्तों और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग दवारा अनसरण की जाने ल्रिए, वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी । व्यक्तियों (2) इस प्रकार नियक्त आयोग अपने को का अन्वेषण करेगा गा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, गा, उसके द्वारा पाए गए तथ्य किए जाएंगे और ऐसी की जाएंगी आयोग उचित समझे ।
- (3) इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई निर्देशित विषयों कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के जिसमें उपवर्णित रखवाएगा । जिसमें सिफारिशें जिन्हें
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों का आयोग नियुक्त करने देता है। आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करता है। वह उनके उत्थान के लिए जरूरी कदमों पर प्रतिवेदन देता है। प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, फिर संसद को जाता है। मंडल आयोग इसी अनुच्छेद से नियुक्त हुआ था।