भाग 21
[अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]
- 369. राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की इस
- 370. जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध— (1) इस संविधान में
- 371. *** महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध-शू()***] 3[(1)***]
- 371क. राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— (1) इस संविधान में किसी
- 371ख. असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान में किसी बात
- 371ग. म णपु र रा य के संबंध में विशेष उपबंध— (1) इस सं वधान म कसी राष्ट्रपति, मणिपुर राज्य द्वारा,
- 371घ. 4[आं दे श रा य या तेलंगाना रा य] के संबंध में विशेष उपबंध— 5[(1)
- 371ङ. आंध्र प्रदेश में स्थापना— संसद् विधि द्वारा,
- 371च. सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान में किसी
- 371छ. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान मैं किसी
- 371ज. अरुणाचल प्रदेश श राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान में
- 371ञ. कनार्टक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— राष्ट्रपति, (1) कर्नाटक कनार्टक
- 372. विद्यमान का प्रव बने रहना और उनका अनुकूलन— (1) अनुच्छे द
- 372क. का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- 373. निवारक निरोध में रखे गए यि तय के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश श राष्ट्रपति शक्ति
- 374. फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों यायाधीश और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद् सप रष
- 375. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों
- 376. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध— अनच्छेद (1) अनुच्छे द 217 के
- 377. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध— इस संविधान के
- 378. लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध— (1) इस संविधान के प्रारंभ भ से ठीक
- 378क. आंध्र प्रदेश विधान श सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध— अनच्छेद द
- 379. संसद् तथा उसके और के बारे में उपबंध]—
- 380. के बारे में उपबंध]— संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम,
- 381. (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956
- 382. अनुसूची के भाग क में के राज्यों के विधान-मंडलों के
- 383. के राज्यपालों के बारे में उपबंध]— संविधान (सातवां संशोधन)
- 384. [राज्यपालों की मंत्रि-परिषद्]
- 385. अनुसूची अनस च अन्तर्कालीन
- 386. अनुसूची के भाग ख में के राज्यों की मंत्रि-परिषद्]
- 387. [कुछ निर्वाचनों के परियोजनों के लिए जनसंख्या के निर्धारण ण के बारे में
- 388. संसद् तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में आकस्मिक
- 389. तथा प्रान्तों और देशी शी के विधान-मंडलों में
- 390. [इस संविधान के प्रारंभ भ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापत
- 391. [कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की
- 392. को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति