भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]
अनुच्छेद 388 संसद् तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में आकस्मिक
यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।
- रिक्तियों के बारे में उपबंध — संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची दूवारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह अस्थायी विधायिकाओं में आकस्मिक रिक्तियां भरने का संक्रमणकालीन उपबंध था। पहले निर्वाचित निकाय बैठते ही वह काम खत्म हो गया। सातवें संशोधन ने 1956 में इसे लोप कर दिया। छपे पाठ में यह उसी अभिलेख का हिस्सा है।