भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]
अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए यि तय के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश श राष्ट्रपति शक्ति
- अनुच्छेद करने की रा की त क शि त— जब तक अनु छे द 22 के खंड ड (7) के अधीन संसद संविधान प्रारंभ समाप्त नहीं उपबंध नहीं ं करती है या जब तक इस सं वधान के भ से एक वर्ष समा त नह ं हो उक्त अनुच्छेद प्रभावी जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक उ त अनु छे द ऐसे भावी होगा मानो प्रति निर्देश राष्ट्रपति उसके खंड ड (4) और खंड ड (7) में संस के त किसी नदश के स्थान पर रा प त के प्रति निर्देश संसद् दूवारा विधि प्रति निर्देश त नदश और उन खंडों मैं म संस वारा बनाई गई व ध के त नदश के स्थान पर राष्ट्रपति दूवारा किए प्रति निर्देश रा प त वारा कए गए आदेश श के त नदश रख दिया गया हो ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद निवारक निरोध पर अस्थायी शक्ति था। संसद के अनुच्छेद 22 के तहत कानून बनाने या एक वर्ष बीतने तक राष्ट्रपति निवारक निरोध पर आदेश दे सकते थे। वह वर्ष 1950 में बीत गया। यह अनुच्छेद पहले वर्ष के इतिहास की तरह रहता है।