भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]

अनुच्छेद 371ञ कनार्टक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— राष्ट्रपति, (1) कर्नाटक कनार्टक

  1. राज्य के संबंध में किए गए आदेश श द्वारा,— --
  2. (क) हैदराबाद-कर्नाटक के लिए, एक पृथक क्षेत्र विकास बोर्ड क् की बोडर् स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इस बोर्ड के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा
  3. (ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हए, उक्त क्षेत्र के विकास व्यय के लिए के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए; और निधियों (ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हए, उक्त से संबंधित लोगों के लिए लोक नियोजन, और व्यावसायिके के क्षेत्र विषयों में साम्यापण शिक्षा प्रशिक्षण र् अवसर और वधाओं के लिए, साम्यापूर्ण सुविधाओं राज्यपाल के किसी विशेष के लिए उपबंध कर सकेगा ।
  4. (2) खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन किए गए आदेश श द्वारा,— उत्तरदायित्व (क) हैदराबाद-कनार्टक और व्यावसायिक संस्थाओं में, ऐसे छात्रों के लिए जो जन्म से या अधिवास दूवारा उस के हैं, हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में शैक्षणिक प्रशिक्षण स्थानों के आनुपातिक के लिए उपबंध किया जा सकेगा; और क्षेत्र आरक्षण (ख) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या संगठन मैं पदों या पदों के वर्गों की पहचान के लिए और उन व्यक्तियों के लिए, जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, ऐसे पदों के आनुपातिक आरक्षण के लिए और उन पदों पर सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा अथवा ऐसी किसी अन्य रीति में, जो आदेश श द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्ति के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद कर्नाटक को विशेष उपबंध देता है। राष्ट्रपति आदेश से राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी का प्रबंध कर सकते हैं। आदेश हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विकास मंडल बना सकता है, उसके कर्मचारियों और वित्त के उपबंध सहित। यह अनुच्छेद राज्य के पिछड़े क्षेत्रों की सेवा करता है।

Article 371J in English