भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]

अनुच्छेद 382 अनुसूची के भाग क में के राज्यों के विधान-मंडलों के

यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।

  1. बारे में उपबंध — संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया । पहली अन्तर्कालीन

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह पहली अनुसूची के भाग क के राज्यों की अस्थायी विधायिकाओं का संक्रमणकालीन उपबंध था। पहले निर्वाचित निकाय बैठते ही वह काम खत्म हो गया। सातवें संशोधन ने 1956 में इसे लोप कर दिया। छपे पाठ में यह उसी अभिलेख का हिस्सा है।

Article 382 in English