भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]

अनुच्छेद 384 [राज्यपालों की मंत्रि-परिषद्]

यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।

  1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची दूवारा (1-11-1956 से) लोप किया गया । पहली

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह पुराने राज्यपालों की मंत्रिपरिषदों का संक्रमणकालीन उपबंध था। पहले निर्वाचित निकाय बैठते ही वह काम खत्म हो गया। सातवें संशोधन ने 1956 में इसे लोप कर दिया। छपे पाठ में यह उसी अभिलेख का हिस्सा है।

Article 384 in English