भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]
अनुच्छेद 381 (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956
यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।
- की धारा 29 और अनसूची दूवारा (1-11-1956 से) लोप किया गया । राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् -- संविधान
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद का संक्रमणकालीन उपबंध था। पहले निर्वाचित निकाय बैठते ही वह काम खत्म हो गया। सातवें संशोधन ने 1956 में इसे लोप कर दिया। छपे पाठ में यह उसी अभिलेख का हिस्सा है।