भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]
अनुच्छेद 371ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान में किसी बात
- नागालैंड निर्माण के होते हए भी, राष्ट्रपति, असम राज्य के संबंध में किए गए आदेश श द्वारा, उस राज्य नहीं किया की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए, जो समिति छठी अनसूची स्पष्टीकरण-- कोहिमा, जिलों भारत का संविधान सं वधान 237 24--अस्थायी, संक्रमणकाल्लीन संलग्न विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों निर्वाचित के पैरा 20 से संल न सारणी के भाग मैं म व न द ट जनजा त से नवा चत उस सदस्यों अन्य सदस्यों विधान सभा के सद य से और उस विधान सभा के उतने अ य सद य से मिलकर विनिर्दिष्ट किए समिति बनेगी जितने आदेश में म व न द ट कए जाएं तथा ऐसी स म त के गठन और उसके उचित कार्यकरण प्रक्रिया उ चत कायकरण के लिए उस विधान सभा की या के नियमों मैं किए जाने वाले उपांतरणों के लिए उपबंध कर सकेगा । शू37।ग. मणिपुर 2 राज्य संविधान में किसी
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद असम के लिए विशेष उपबंध देता है। राष्ट्रपति आदेश से राज्य की विधान सभा की एक समिति का प्रबंध कर सकते हैं। समिति ऐसे बनती है कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले। वह उन क्षेत्रों के हित के विषयों पर विचार कर प्रतिवेदन देती है।