भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]

अनुच्छेद 371ग म णपु र रा य के संबंध में विशेष उपबंध— (1) इस सं वधान म कसी राष्ट्रपति, मणिपुर राज्य द्वारा,

  1. बात के होते हुए ए भी, रा प त, म णपु र रा य के संबंध में किए गए आदेश श वारा, उस राज्य विधान समिति कृत्यों समिति रा की क वधान सभा की एक स म त के गठन और कृ य के लिए, जो स म त उस राज्य क्षेत्रों निर्वाचित सदस्यों राज्य रा य के पहाड़ी से नवा चत उस विधान सभा के सद य से मिलकर बनेगी, रा की राज्य विधान प्रक्रिया क सरकार के कामकाज के नियमों में और रा की क वधान सभा की या के नियमों समिति उचित कार्यकरण सुनिश्चित में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए और ऐसी स म त का उ चत कायकरण सु नि चत उद्देश्य राज्यपाल्र उत्तरदायित्व करने के उ य से रा यपाल के किसी विशेष उ तरदा य व के लिए उपबंध कर सकेगा । राज्यपाल (2) प्रतिवर्ष रा यपाल तवष या जब कभी राष्ट्रपति रा प त ऐसी अपेक्षा अपे करे, मणिपुर म राज्य णपु र रा य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन शासन के संबंध में राष्ट्रपति रा प त को प्रतिवेदन तवे देगा दन दे गा और संघ की कार्यपालिका कायपा शक्ति लका शि त का विस्तार व उक्त तार क्षेत्रों उ त के प्रशासन शासन के बारे में राज्य रा य को निदेश देने श दे ने तक होगा । प ट करण— इस अनु में, द म, “पहाड़ी ” से ऐसे अ हैं त ह ह स्पष्टीकरण-- अनुच्छेद “पहाड़ी क्षेत्रों” क्षेत्र अभिप्रेत जिन्हें रा प त, आदे श वारा, पहाड़ी घो षत करे । राष्ट्रपति, आदेश दूवारा, पहाड़ी क्षेत्र घोषित 3

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद मणिपुर को विशेष उपबंध देता है। राष्ट्रपति आदेश से विधान सभा की पहाड़ी क्षेत्रों से चुनी समिति का प्रबंध कर सकते हैं। समिति उन क्षेत्रों के हित के विषयों पर विचार कर प्रतिवेदन देती है। राष्ट्रपति का आदेश पहाड़ी क्षेत्र समिति को कार्य भी सौंप सकता है।

Article 371C in English