भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]
अनुच्छेद 379 संसद् तथा उसके और के बारे में उपबंध]—
यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।
- अन्तर्कालीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष -- (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनस च संविधान अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह संस्थापक दौर के अस्थायी संसद और उसके अध्यक्ष का संक्रमणकालीन उपबंध था। संविधान के तहत पहले निर्वाचित निकाय बैठते ही वह काम खत्म हो गया। सातवें संशोधन ने 1956 में बाकी संक्रमण उपबंधों के साथ इसे लोप कर दिया। छपे पाठ में यह अनुच्छेद उसी अभिलेख का हिस्सा है।