भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]
अनुच्छेद 386 अनुसूची के भाग ख में के राज्यों की मंत्रि-परिषद्]
यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।
- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची अनस दूवारा च द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों की मंत्रिपरिषदों का संक्रमणकालीन उपबंध था। पहले निर्वाचित निकाय बैठते ही वह काम खत्म हो गया। सातवें संशोधन ने 1956 में इसे लोप कर दिया। छपे पाठ में यह उसी अभिलेख का हिस्सा है।