भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]
अनुच्छेद 390 [इस संविधान के प्रारंभ भ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापत
यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।
- या व्यय किया हुआ धन — संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनस द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया । च अनुसूची दूवारा
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह दो व्यवस्थाओं के बीच के अंतराल में जुटाए और खर्च किए धन का संक्रमणकालीन उपबंध था। पहले निर्वाचित निकाय बैठते ही वह काम खत्म हो गया। सातवें संशोधन ने 1956 में इसे लोप कर दिया। छपे पाठ में यह उसी अभिलेख का हिस्सा है।