भाग 21 · [अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]
अनुच्छेद 378क आंध्र प्रदेश विधान श सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध— अनच्छेद द
- 172 में किसी बात के होते हए भी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 28 और धारा 29 के उपबंधों के अधीन गठित आंध्रि प्रदेश श राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, उक्त धारा 29 में निर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस विधान सभा का विघटन होगा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद पहली आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए संक्रमणकालीन उपबंध था। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पहली बनी सभा की अवधि तय करता था। वह अवधि बहुत पहले बीत गई। यह अनुच्छेद पहली सभा के इतिहास की तरह रहता है।