भाग 3 · मूल अधिकार
अनुच्छेद 21क का अधिकार-राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी
- दैहिक संरक्षण-किसी दैहिक के लिए और देने ने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करे गा । शू24क. शिक्षा
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद छह से चौदह वर्ष के हर बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अधिकार बनाता है। राज्य को यह शिक्षा देनी है। बच्चा इसे दान के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में मांग सकता है। यह अनुच्छेद 2002 में जोड़ा गया, ताकि पढ़ाई राज्य की जिम्मेदारी बन जाए।