भाग 3 · मूल अधिकार
अनुच्छेद 27 धमर् के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
- किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि आगम किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की या पोषण में व्यय करने के लिए ष्ट रूप से किए जाते हैं । धार्मिक अभिवृद्धि
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्य को किसी व्यक्ति से वह कर वसूलने से रोकता है जिसका पैसा किसी एक धर्म के प्रचार में खर्च होता हो। सबके पास से लिया गया सार्वजनिक पैसा किसी एक आस्था के संस्थानों पर खर्च नहीं हो सकता। इससे राज्य धर्म के प्रचार से दूर रहता है।