भाग 3 · मूल अधिकार

अनुच्छेद 32क [रा य की धय क सां वधा नक वैधता पर अनु छे द 32 के अधीन कायवा में

यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।

  1. अधिकार निलंबित नहीं किया म वचार न किया जाना । –सं वधान (तताल सवां संशोधन) अ ध नयम, 1977 की धारा 3 दूवारा (13-4-1978 से) लोप किया गया थू33. राज्य विधियों सांविधानिक अनुच्छेद कार्यवाहियों 2 विचार । -संविधान (तैंतात्लीसवां अधिनियम,

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद बयालीसवां संशोधन से जोड़ा गया और तैंतालीसवां संशोधन, 1977 से लोप कर दिया गया। यह अनुच्छेद 32 के तहत कुछ कार्यवाहियों में राज्य के कानूनों की जांच से अदालतों का अधिकार छीनता था। यह कभी लागू नहीं हुआ और अब विद्यमान नहीं है।

Article 32A in English