भाग 3 · मूल अधिकार

अनुच्छेद 24 में के नियोजन का प्रतिषेध-चौदह वर्ष से कम आयु के

  1. कारखानों, आदि बालकों किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं किया जाएगा नियोजित या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा । धमर् स्वतंत्रता का अधिकार

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। यह बच्चों को सेहत और सुरक्षा से जुड़े श्रम से बचाता है। यह अनुच्छेद 21क के शिक्षा के अधिकार के साथ मिलकर चलता है, ताकि बच्चे काम की जगह पढ़ें।

Article 24 in English