भाग 3 · मूल अधिकार
अनुच्छेद 30 संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का
- अधिकार-(॥) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा । वाल्ली शिक्षा शिक्षा शिक्षा (कि) निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग शिक्षा (1क) खंड में ष्ट अल्पसंख्यक-वगर् द्वारा स्थापित और प्रशासित संपत्ति अनिवार्य संस्था की के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह संपत्ति सुनिश्चित करेगा कि ऐसी के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए ।
- (2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुदूध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध मैं है । ज्ः ज्ः ज्ः * * * * संपत्ति
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। सहायता देते समय राज्य ऐसे संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इन्हें नियंत्रित करने वाले कानून अल्पसंख्यक की पसंद का सम्मान करें, क्या पढ़ाया जाए और कौन पढ़ाए।