भाग 3 · मूल अधिकार

अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी

  1. भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनभ संरक्षक को, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा ।
  2. (2) राज्य दूवारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने किसी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार संरक्षण- पर वंचित नहीं किया जाएगा । अनुभाग जिसकी

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद नागरिकों के किसी भी वर्ग की, अल्पसंख्यकों समेत, संस्कृति और भाषा की रक्षा करता है। कोई भी नागरिक अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार रखता है। धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के कारण किसी नागरिक को राज्य की संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।

Article 29 in English