भाग 3 · मूल अधिकार
अनुच्छेद 26 के प्रबंध की स्वतंत्रता–लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के
- अधीन रहते हुए, प्रत्येक संप्रदाय या उसके किसी अनभ स्पष्टीकरण निर्देश को— व्यक्तियों निर्देश (क) और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, धार्मिक निर्देश धार्मिक कार्यों धार्मिक अनुभाग धार्मिक कार्यों (ख) अपने धर्म विषयक का प्रबंध करने का
- (ग) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का; और
- (घ) ऐसी का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, संपत्ति अधिकार होगा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध खुद करने देता है। समुदाय संस्थाएं खोल सकता है, संपत्ति रख सकता है, और अपनी आस्था के अनुसार उन्हें चला सकता है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। सामाजिक सुधार या संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने के कानून राज्य बना सकता है।