भाग 12 · वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गह जाने वाले तु द्वारा संगह और

  1. उद्गृहीत किए किंतु राज्यों संगृहीत किए जाने वाले शुल्क क—
  2. (1) ऐसे स्टां प -श ल् विनियोजित स्टांप-शुल्क क 2 सूची वर्णित *** जो संघ घ में हैं, उद्गृहीत किए जाएंगे, किंतु -- ची भारत सरकार द्वारा उद्गह जिसमें जाएं ग (क) त जिन-जिन (क) उस दशा में, ऐसे शुल्क संघ राज्यक्षेत्र के भीतर उद्य्रहणीय हैं, भारत सरकार द्वारा; और संगृहीत किए (ख) अन्य दशाओं में राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं, उन-उन राज्यों द्वारा, किसी वित्तीय संग जाएंगे ।
  3. (2) राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के किसी वर्ष में आगम, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किन्तु उस राज्य को सौंप दिए उद्गृहीत किए जाएंगे । संगृहीत विनियोजित

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद स्टाम्प शुल्क से जुड़ा है। संघ सूची के स्टाम्प शुल्क भारत सरकार लगाती है। वे उस राज्य में वसूले जाते हैं जहां लिखित दस्तावेज पर अंकन हो। प्राप्ति राज्यों की होती है। यह संघ का लगाया शुल्क है, जिसका फल राज्यों को जाता है।

Article 268 in English