अनुच्छेद 270 उद्ग कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण (1) क्रमशः
उद्गृहीत अनच्छेद अन॒च्छेद अनुच्छे द 268, अनुच्छे द 269 और अनुच्छेद द 269क में निर्दिष्ट शल्कों और करों के सिवाय, संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शल्क; अनच्छेद निर्दिष्ट क; अनच् विनिर्दिष्ट छे द 271 में करों और उद्गहीत उदगहीत संगहीत किए शुल्कों पर अधिभार और संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन प्रयोजनों के लिए उद्ग कोई उपकर भारत सरकार द्वारा उद्ग और संग जाएंगे तथा खंड (2) में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे । संगृहीत (1क) अनुच्छेद द 246क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा संग कर भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में उपबंधित रीति में वितरित किया जाएगा । उद्गहीत संगहीत (1ख) अनच्छेद द 246क के खंड (2) और अनुच्छेद द 269क के अधीन संघ द्वारा अनच्छेद उद्ग और संग ऐसा कर, जिसका उपयोग अनच्छेद द 246क के खंड (1) के अधीन संघ दूवारा उद्गहीत उपबंधित रीति वितरित की कर का संदाय करने के लिए किया गया है, और अनच् छे द 269क के खंड (1) के अधीन संघ को प्रभाजित रकम भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में जाएगी भ. संविधान प्रतिस्थापित । अधिसूचित नहीं) के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात ् (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 10 दूवारा (16-9-2016 से) "अनुच्छेद द 268, 268क और 269" के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2--वित्त, संपत्ति, वित्तीय (2) किसी वर्ष में किसी ऐसे कर या शुल्क के शुदूध आगमों का ऐसा प्रतिशत, जो विहित किया जाए, भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा, किन्त उन राज्यों को सौंप दिया जाएगा जिनके भीतर वह कर या शुल्क उस वर्ष में उदय्रहणीय है और ऐसी रीति से और ऐसे समय से, जो खंड (3) में उपबंधित रीति से विहित किया जाए, उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा ।
(3) इस अनुच्छेद मैं, “विहित” से अभिप्रेत है— (i) जब तक आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति वित्त द्वारा आदे श द्वारा और दूवारा आदेश विहित; (ए) आयोग का गठन किए जाने के पश्चात ् आयोग की पर विचार करने के पश्चात ् द्वारा आदे श द्वारा । वित्त वित्त
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद साझा करों से जुड़ा है। संघ सूची के कर्तव्य और कर, अनुच्छेद 268, 269 और 269क के अलावा, संघ लगाता और वसूलता है। उनका बंटवारा संघ और राज्यों के बीच उस तरह होता है जो संसद वित्त आयोग की सिफारिशों पर तय करे।