भाग 12 · वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद
अनुच्छेद 276 व और नियोजनों पर कर— (1) अनुच्छेद द
- 246 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों से संबंधित कोई विधि, जो उस राजैय के या उसमें किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे के लिए व या के संबंध में है, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि वह आय पर कर से है । वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं स्थान पर प्रतिस्थापित । । लियोजानों । संबंधित पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, संविधान 2--वित्त, संपत्ति,
- (2) राज्य को या उस राज्य मैं किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कलर रकम दो हजार पांच सौ रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी । न न न * * * * (3) व और नियोजनों पर करों के संबंध में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं पूर्वोक्त रूप मैं विधियां बनाने की राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह व और नियोजनों से प्रोद्भूत या उद्भूत आय वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं पर करों के संबंध में विधियां बनाने की संसद् की शक्ति को किसी प्रकार सीमित करती है ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद पेशों पर कर की अनुमति देता है। राज्य या नगरपालिका पेशों, व्यापारों और नियोजनों पर कर लगा सकती है। कर एक व्यक्ति पर प्रति वर्ष ढाई हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकता। यह सीमा पूरी राशि पर है, हर कानून अलग से नहीं।