भाग 12 · वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद
अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार अनुच्छे द
- सिफारिशों राष्ट्रपति दूवारा आदेश विहित 269 और छे द 270 में किसी बात के होते हुए भी, संसद, अनच् छे द 246क के -- अनुच्छेद अनुच्छेद अनुच्छेद अधीन माल और सेवा कर के सिवाय, उन अनुच्छेदों में या करों में से निर्दिष्ट शुल्कों किसी में किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा व कर सकेगी वृद्धि और किसी ऐसे अधिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे । ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद संसद को अधिभार लगाने देता है। संसद अनुच्छेद 269 और 270 के किसी कर्तव्य या कर पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार बढ़ा सकती है। अधिभार संघ को जाता है। यह साझा क्षेत्र पर संघ का अपना मार्जिन है।