भाग 12 · वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

अनुच्छेद 279क माल और सेवा कर परिषद् (1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां तारीख

  1. 1 ज्ञात संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की से साठ दिन के भीतर, आदेश श द्वारा, निम्नलिखित माल और सेवा कर परिषद् के नाम से एक परिषद् का गठन करेगा । अर्थात्:
  2. (2) माल और सेवा कर परिषद् सदस्यों से मिलकर बनेगी, अथार्त लग वित्त -- अध्यक्ष
  3. (क) संघ का मंत्री—
  4. (ख) संघ का राजस्व या वित्त का भारसाधक राज्यमंत्री— -- सदस्य
  5. (ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट या कराधान का वित्त भारसाधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री— सदस्य । -:
  6. (3) खंड (2) के उपखंड (ग) मैं माल और सेवा कर परिषद् के सदस्य, यथाशीघ्र अपने में से एक सदस्य को ऐसी अवधि के लिए, जो वे विनिश्चित करें, परिषद् निर्दिष्ट का चुनेंगे । ।
  7. (4) माल और सेवा कर परिषद् के संबंध मैं संघ और राज्यों को उपाध्यक्ष करेगी --
  8. (क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उद्ग कर, उपकर और निम्नलिखित अधिभार, जो माल और सेवा कर मैं किए जा सकेंगे; सिफारिशें (ख) माल और सेवाएं जो माल और सेवा कर के अध्यधीन हो सकेंगी या माल और सेवा कर से छूट प्राप्त हो सकेगी; उद्गृहीत (ग) आदर्श माल और सेवा कर विधियां, अनच्छेद द 269क के अधीन सम्मिलित अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय माल पर उदग माल और सेवा कर के उद्ग्रहण, प्रभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो प्रदाय के स्थान को शासित करते हैं. जिन्हें (घ) आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट प्रदान की जा सकेगी
  9. (ड) माल और सेवा कर के समूहों के साथ दरें जिनके अंतर्गत न्यूनतम उदगहीत दरें भी हैं
  10. (च) किसी प्राकृतिक या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें;. मात्र विपत्ति विनिर्दिष्ट संविधान 2--वित्त, संपत्ति,
  11. (छ) अरुणाचल प्रदेश, श, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नागालैंड, सिक्किम, प्रदे श और राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध; और
  12. (ज) माल और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य विषय, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए ।
  13. (5) माल और सेवा कर परिषद् उस तारीख की सिफारिश करेगी जिसको गी उच्च गति डीजल, मोटर (सामान्यतया पेट्रोल के रूप मैं अपरिष्कृत पेट्रोलियम, स्पिरिट प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर उद्गह ज्ञात), उद्गृहीत जाए । किया (6) इस अनुच्छेद द द्वारा कृत्यों का निर्वहन करते समय, माल और सेवा कर परिषद् माल और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण र् संरचना और माल और सेवाओं के लिए प्रदत्त सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा होगी ।
  14. (7) माल और सेवा कर परिषद् की, उसकी बैठकों में, परिषद् के कुल मार्गदर्शित सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी ।
  15. (8) माल और सेवा कर परिषद् अपने कृत्यों के पालन के लिए प्रक्रिया अवधारित गणपूर्ति करे गी ।
  16. (9) माल और सेवा कर परिषद् का प्रत्येक विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने ने वाले सदस्यों के अधिमानप्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत दूवारा सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अथार्त -- उस बैठक में,-
  17. (क) केन्द्रीय सरकार के मत को डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा; और
  18. (ख) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर डाले गए निम्नलिखित अर्थात्: कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ।
  19. (10) माल और सेवा कर परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी (क)
  20. (क) कोई रिक्ति है या उसके गठन मैं कोई त्रुटि ट है; या (ख) परिषद् के किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की में कोई त्रुटि है; या (ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करती है ।
  21. (11) माल और सेवा कर परिषद्, कि -- परिषद् में नियुक्ति -- 2--वित्त, संपत्ति,
  22. (क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या (ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी द ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; या (ग) दो या अधिक राज्यों के बीच, परिषद् की या उनके कायार्न्वयन से उदूभूत किसी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक तंत्र की स्थापना करे गी । सिफारिशों कार्यान्वयन

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद जीएसटी परिषद बनाता है। संघ का वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। परिषद जीएसटी दरों, छूटों और कर के बंटवारे पर सिफारिशें करती है। निर्णय तीन-चौथाई भारित मत से होते हैं, संघ के पास भार का एक-तिहाई। परिषद जीएसटी संघ का स्थायी मंच है।

Article 279A in English