भाग 12 · वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

अनुच्छेद 272 [कर जो संघ द्वारा उद्ग और संग जाते हैं तथा जो संघ और

यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।

  1. राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे । — संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, उद्गुहीत संगृहीत किए 2000 की धारा 4 दूवारा (9-6-2000 से) लोप किया गया ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह उन संघ करों से जुड़ा था जिन्हें कानून से राज्यों के साथ बांटा जा सकता था। अस्सीवें संशोधन ने 2000 में कर बंटवारे की योजना बदलते हुए इसे लोप कर दिया। वर्तमान व्यवस्था अनुच्छेद 270 चलाता है। इस बदलाव से वित्त अध्याय सरल हुआ।

Article 272 in English