भाग 12 · वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

अनुच्छेद 268क [संघ द्वारा उद्ग जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संविधान

यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।

  1. और किया जाने वाला सेवा-कर । — संविधान (एक सौ एकवां संगह संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 7 दूवारा (16-9-2016 से) लोप किया गया । संविधान निर्मितियों संविधान शब्दों का लोप किया गया । प्रसाधन पर ऐसे उत्पाद-शुल्क," शब्दों का लोप किया गया । के भाग ग में राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित । भारत का संविधान व 2--वित्त, संपत्ति,

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह संघ द्वारा लगाए और राज्यों से वसूले जाने वाले सेवा कर का उपबंध रखता था, जिसे राज्यों के साथ बांटा जाता था। एक सौ पहला संशोधन ने 2016 में इसे लोप कर दिया। माल और सेवा कर ने पूरी व्यवस्था की जगह ले ली। इसके बगल का अनुच्छेद 268 अब भी स्टाम्प शुल्क संभालता है।

Article 268A in English