भाग 6 · राज्य

अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति

  1. (1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ के दूवारा करेगा गा ।
  2. (2) इस अनुच्छेद की कोई बात— अधिकारियों (क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी; या (ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद् या राज्य के विधान-मंडल को निवारित नहीं करे गी ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल को देता है। यह संविधान के अनुसार, सीधे या राज्यपाल के अधीन अधिकारियों द्वारा प्रयोग होती है। यह अनुच्छेद विद्यमान कानून से अन्य संस्थाओं को मिले कार्य नहीं ले लेता। संसद या राज्य विधान-मंडल कानून से कार्य औरतों को भी दे सकते हैं।

Article 154 in English