भाग 6 · राज्य

अनुच्छेद 226क अनुच्छे द 226 के अधीन में केन्द्रीय की

यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।

  1. १226क. अनुच्छेद कार्यवाहियों विधियों सांविधानिक वैधता पर विचार न किया जाना । — संविधान (तैंताबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 8 द्वारा (13-4-1978 से) लोप किया गया ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह उच्च न्यायालयों से केंद्र के कानूनों की संवैधानिक जांच की शक्ति छीनता था। तैंतालीसवें संशोधन ने 1978 में इसे लोप कर दिया। सामान्य रिट अधिकार क्षेत्र लौट आया। उच्च न्यायालय अपनी रिट शक्तियां रखते हैं।

Article 226A in English