भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल
- का अधिकार--
- (1) राज्यपाल, विधान सभा मैं या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों मैं, अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की की कर सकेगा ।
- (2) राज्यपाल, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के उपस्थिति अपेक्षा संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करे गा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्यपाल को विधान-मंडल से सीधे बात करने का अधिकार देता है। राज्यपाल विधान सभा, किसी सदन या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। इसके लिए वे सदस्यों की उपस्थिति मांग सकते हैं। वे किसी सदन को संदेश भी भेज सकते हैं, जैसे किसी लंबित विधेयक पर। सदन को ऐसे संदेश पर जल्दी विचार करना है।