भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 186 और तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और
- अध्यक्ष उपाध्यक्ष भत्ते-- विधान सभा के और को तथा विधान परिषद् के सभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपसभापति को, ऐसे वेतन और का जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नियत भत्तों करे और जब तक इस इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन निमित्त और का जो द अनुसूची में हैं, संदाय किया जाएगा । भत्तों दूसरी विनिर्दिष्ट
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्य विधान-मंडलों के पदाधिकारियों का वेतन देता है। सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और परिषद के सभापति और उपसभापति को वेतन और भत्ते मिलते हैं। ये राज्य का विधान-मंडल कानून से तय करता है। ऐसा कानून बनने तक नियमों से तय राशि मिलती है।