भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या राज्य की विधान सभा या विधान
- प्रतिज्ञान-- परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके दूवारा इस नियुक्त व्यक्ति के तीसरी अनसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए निमित्त समक्ष, प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या करेगा गा और उस पर अपने करे गा । प्रतिज्ञान हस्ताक्षर
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्य विधान-मंडलों के सदस्यों की शपथ बताता है। हर सदस्य पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा ले। यह राज्यपाल के सामने, या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने होती है। इसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में है।