भाग 6 · राज्य

अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहताएं

  1. कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आय पूरी कर चुका है ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राज्यपाल पद की योग्यताएं रखता है। व्यक्ति भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र पैंतीस वर्ष पूरी हो चुकी हो। पद के लिए संविधान ने बस यही शर्तें रखी हैं। संसद ने कानून से और नहीं जोड़ीं।

Article 157 in English