भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन— प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और
- ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा राष्ट्रपति समय-समये पर नियुक्त करना आवश्यक समझे । जिन्हें 3 * * * *
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय की संरचना तय करता है। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश होते हैं। संख्या वही होती है जो राष्ट्रपति समय-समय पर जरूरी समझें। कानून की तय सीमा से ऊपर की नियुक्तियों के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की स्वीकृति चाहिए।