भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 174 राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सब्रावसान और विघटन
- राज्यपाल्न,
- (1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहत करेगा, किंत तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।
- (2) राज्यपाल, समय-समय पर,—
- (क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा
- (ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्य विधान-मंडल के सत्रों से जुड़ा है। राज्यपाल समय-समय पर सदन या हर सदन को बुलाते हैं। एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह माह नहीं गुजरने चाहिए। इससे हर राज्य विधान-मंडल नियमित बैठता है। राज्यपाल सदन का सत्रावसान कर सकते हैं और विधान सभा भंग कर सकते हैं।