भाग 6 · राज्य

अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या के मिजस्ट्रे पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना—

  1. राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश श दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम ऐसी तारीख से, जो वह इस नियत करे, ऐसे वर्गों मजिस्ट्रेटों अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में किए जाएं, राज्य मैं किसी वर्ग या के मिजस्ट्रे के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे निमित्त राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त के संबंध में लागू होते हैं । विनिर्दिष्ट वर्गों म्जिस्ट्रेटों व्यक्तियों ∗ भाग पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य । संविधान ∗ (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची दूवारा (1-11-1956 से) लोप किया गया । भाग 8 1 राज्यक्षेत्र संघ रा शू239. 2 राज्यक्षेत्रों प्रशासन-- संसद् द्वारा विधि द्वारा

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अध्याय को दूसरी अदालतों तक फैलाता है। राज्यपाल अधिसूचना से इसके उपबंध किसी वर्ग के मजिस्ट्रेटों पर लागू कर सकते हैं। तब अध्याय की सुरक्षाएं उन अदालतों को भी मिलती हैं। यह ढकना राज्य की सबसे निचली अदालतों तक जाता है।

Article 237 in English