भाग 6 · राज्य
अनुच्छेद 161 आदि की और कछ मामलों में दंडादेश श के निलंबन, परिहार या
- लघुकरण की राज्यपाल की शकक््ति-- शिक्त— किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुदूध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड ड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश दं में डादे निलंबन, श परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्य के मामलों में राज्यपाल को दया की शक्ति देता है। राज्यपाल क्षमादान, दंडविराम, अवकाश या दंड में कमी कर सकता है। वह दंड स्थगित, माफ या कम भी कर सकता है। यह उन अपराधों पर है जिनके कानून राज्य विधान-मंडल बना सकता है। राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 72 की राष्ट्रपति की शक्ति के साथ चलती है।